यूपी सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 में किया बड़ा संशोधन, अब 8 कमरे तक होंगे पंजीकृत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 को अधिक व्यावहारिक और हितधारकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रदेश में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) इकाइयों को बढ़ावा देना, पर्यटन को गति देना तथा अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है।
अब 8 कमरों तक मिलेगा पंजीकरण
संशोधित एसओपी के अनुसार अब होम स्टे प्रतिष्ठानों में न्यूनतम 1 और अधिकतम 8 कमरों का पंजीकरण कराया जा सकेगा। हालांकि, 9 या उससे अधिक कमरों वाले भवन इस नीति के तहत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।
इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि होम स्टे का मालिक या उसका परिवार उसी भवन में निवासरत हो, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को भी मिली राहत
पर्यटन मंत्री ने बताया कि बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) प्रतिष्ठानों में भी अब 1 से 8 कमरों तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। इसके अलावा 16 बिस्तरों वाली डॉर्मिटरी को भी इस श्रेणी में पात्र इकाई माना जाएगा।
ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल की सुविधा
सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए ऑटो रिन्यूअल (Auto Renewal) की सुविधा भी शुरू की है।
अब होम स्टे, ग्रामीण होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन किया जा सकेगा।
ऑटो रिन्यूअल की प्रक्रिया पंजीकरण की वैधता समाप्त होने से तीन माह पहले शुरू की जा सकेगी।
यदि निर्धारित समय में नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो ऐसे मामलों में जिला स्तरीय समिति उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर निर्णय लेगी।
पहले क्या था नियम?
26 जून 2025 को जारी मूल एसओपी के अनुसार—
- होम स्टे में अधिकतम 6 कमरे पंजीकृत किए जा सकते थे।
- बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों में भी अधिकतम 6 कमरे ही मान्य थे।
- केवल 12 बिस्तरों वाली डॉर्मिटरी पात्र मानी जाती थी।
- नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य था और समय सीमा से पहले आवेदन करना आवश्यक था।
संशोधन के बाद क्या बदला?
| पहले | अब |
|---|---|
| अधिकतम 6 कमरे | अधिकतम 8 कमरे |
| 12 बेड डॉर्मिटरी | 16 बेड डॉर्मिटरी |
| ऑनलाइन आवेदन | स्वयं ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल |
| समय पर आवेदन अनिवार्य | देरी होने पर जिला समिति उचित कारणों पर करेगी निर्णय |
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नीति में किए गए ये संशोधन पर्यटन उद्योग, स्थानीय उद्यमियों और होम स्टे संचालकों के लिए लाभकारी साबित होंगे। इससे प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटकों को बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध होंगे।
